सिवनी/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत शासन के निर्देशानुसार माह अगस्त एवं सितम्बर 2026 का खाद्यान्न अगस्त माह में ही एकमुश्त वितरित किया जा रहा है। जिले के सभी पात्र हितग्राही अपनी पात्रतानुसार दोनों माह का खाद्यान्न एक साथ उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्य विभाग द्वारा हितग्राहियों से अपील की गई है कि उचित मूल्य दुकान की मशीन में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पूर्व से बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगर) न कराएं। जिस दिन हितग्राही खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित हों, उसी दिन दुकान पर समक्ष में बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर तत्काल अगस्त एवं सितम्बर माह का खाद्यान्न प्राप्त करें।
जिले में संचालित सभी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अगस्त एवं सितम्बर 2026 दोनों माह का खाद्यान्न अगस्त माह में ही एकमुश्त वितरित करते हुए 30 अगस्त 2026 तक शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें।
विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में केवल एक माह का खाद्यान्न वितरित न किया जाए। यदि किसी उचित मूल्य दुकान से सिंगल माह का खाद्यान्न वितरण किए जाने की शिकायत या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य विभाग ने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद दोनों माह का खाद्यान्न एक साथ प्राप्त करें और वितरण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित विभाग को तत्काल अवगत कराएं।














