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परसवाड़ा जनपद के पूर्व सचिव वर्तमान मे उकवा सचिव पर लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही । पचास हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

उकवा

 उकवा ग्राम पंचायत सचिव योगेश हिरवाने लोकायुक्त की ट्रैप कार्यवाही मे रंगे हाथ पकड़े गए ।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परसवाड़ा जनपद के पूर्व सचिव और वर्तमान में ग्राम पंचायत उकवा (तहसील परसवाड़ा) में पदस्थ सचिव योगेश हिरवाने के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने 13 नवंबर 2025 को भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रैप कार्रवाई की। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त निर्देशों के तहत की गई सघन कार्यवाही का हिस्सा बताई जा रही है।

   👉         शिकायत के साथ शुरू हुई कार्यवाही
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आवेदक अंकुश चौकसे, पिता स्व. संतोष चौकसे, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम उकवा, ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जबलपुर में शिकायत करते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी पट्टे की जमीन पर भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत उकवा के पदस्थ सचिव योगेश हिरवाने ने उक्त एनओसी प्रदान करने के एवज में रिश्वत की मांग की।
सत्यापन के दौरान सामने आई 1 लाख की मांग
लोकायुक्त टीम द्वारा शिकायत का विधिवत सत्यापन किया गया।
सत्यापन के दौरान हुई बातचीत में सचिव द्वारा कथित रूप से ।👇
₹1,00,000 (एक लाख रुपये)
की रिश्वत मांग किए जाने की पुष्टि हुई।
इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप की तैयारी शुरू की।
   👉      13 नवंबर को ट्रैप: पचास हजार की किस्त लेते दबोचे गए सचिव ।
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13 नवंबर 2025 को लोकायुक्त जबलपुर की टीम संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए उकवा पहुँची।
आवेदक को आरोपी द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ₹50,000 (पचास हजार रुपये) लाने के लिए कहा गया था।
सूत्रों के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक ग्राम पंचायत भवन के सामने ही आरोपी सचिव योगेश हिरवाने ने राशि प्राप्त की। इसी दौरान लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए धर दबोचा।
            👉      घटनास्थल
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          ग्राम पंचायत भवन के सामने, ग्राम उकवा, जिला बालाघाट ।
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इन धाराओं में प्रकरण दर्ज ।
आरोपी सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की निम्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है—
धारा 7
धारा 13(1)(B)
धारा 13(2)
इन धाराओं के अंतर्गत रिश्वत मांगने, स्वीकार करने और पद का दुरुपयोग करने के प्रावधान शामिल हैं।
   👉           कार्यवाही मे शामिल अधिकारी
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लोकायुक्त ट्रैप दल में शामिल अधिकारी—
निरीक्षक जितेंद्र यादव – दल प्रभारी
निरीक्षक रेखा प्रजापति
निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया
लोकायुक्त जबलपुर की संपूर्ण टीम
दस्ते ने सभी विधिक औपचारिकताओं का पालन करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की कार्यवाही प्रारंभ की।
👉      कार्यवाही के बाद आगे की प्रक्रिया ।
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रिश्वत की बरामद राशि, हाथ धुलाई परीक्षण, स्थल निरीक्षण और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आगे की विवेचना लोकायुक्त पुलिस द्वारा की जा रही है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

        जिला क्राईम रिपोर्टर – प्रताप गेडाम

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