Dholpur: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनिया थाना इलाके में वर्ष 2019 में स्कूल पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम को 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपितों को विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 03 अगस्त 2019 का है. नाबालिग के परिजनों ने मनियां पुलिस थाना पर 05 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि नाबालिग छात्रा 03 अगस्त 2019 की सुबह स्कूल पढ़ने जा रही थी. छात्रा को मुल्जिम जालेन्द्र ने रास्ते में जबरन रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया.
मनियां थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित छात्रा का रेप सम्बन्धी मेडिकल और बयान करा कर अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने मुल्जिम जालेन्द्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. साथ ही मुल्जिम के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया.
पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुल्जिम जैलन्द्र पुत्र मेघ सिंह कुशवाह निवासी सत्तर का पुरा थाना मनिया को आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 का दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा मुल्जिम को विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.