राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 20 दस्तावेज निर्धारित किये गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वोट डालने जाते समय पहचान-पत्र जरूर ले जायें।

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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 20 दस्तावेज निर्धारित किये गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वोट डालने जाते समय पहचान-पत्र जरूर ले जायें।

निर्धारित दस्तावेजों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड/ नीला राशन कार्ड / पीला राशन कार्ड, बैंक / किसान / डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन. कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र (Student Indentity Card), सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक, विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, फोटायुक्त आधार कार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, राज्य निर्वाचन आयोग के "चुनाव" एप जनित ई-फोटोयुक्त मतदाता पर्ची और बायोमेट्रिक डिवाइस पर आधार नम्बर से पहचान शामिल है।

इनमें से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, उसकी परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए उपयोग की अनुमति दी जाएगी। परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।

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