कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा छिंदवाड़ा जिले के सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश राज्य के बैतूल जिले में पशुओं की संक्रामक बीमारी लम्पी स्किन डिसीज के संक्रमित पशु पाये जाने और पशुओं से पशुओं में लम्पी स्किन डिसीज फैलने की संभावनाओं के दृष्टिगत महाराष्ट्र राज्य और बैतूल जिले से छिंदवाड़ा जिले में पशुओं के आवागमन पर आगामी आदेश तक पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है । यह प्रतिबंध सभी हाट/बाजारों और पशु मेलों पर भी लागू रहेगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।
कलेक्टर श्री सुमन ने जिले के सभी वनमण्डलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र राज्य की सीमा और बैतूल जिले की सीमा से लगे वन क्षेत्रों के परिक्षेत्र अधिकारियों व अन्य क्षेत्रीय वन अमले को निर्देशित करें कि महाराष्ट्र राज्य और बैतूल जिले से पशुओं का आवागमन नहीं हो । उन्होंने सौंसर, पांढुर्णा, जुन्नारदेव और परासिया के राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने क्षेत्र में पशुओं के आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें । उन्होंने सौंसर, पांढुर्णा, जुन्नारदेव और परासिया के पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारियों को निर्देशित करें कि पशुओं के आवागमन पर सख्ती से रोक लगायें । उन्होंने जनपद पंचायत सौंसर, पांढुर्णा, जुन्नारदेव, परासिया और मोहखेड़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये है कि महाराष्ट्र राज्य की सीमा और बैतूल जिले की सीमा से लगी ग्राम पंचायतों के सचिवों और रोजगार सहायकों को निर्देशित करें कि पशुओं के आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें । इसी प्रकार जिला वाणिज्यिक कर अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि महाराष्ट्र राज्य की सीमा और बैतूल जिले की सीमा से लगी वाणिज्य चौकियों पर पशुओं के आवागमन पर सतत निगरानी करें और इस संबंध में पशुपालन विभाग को सूचित करें । उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग के संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारियों, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों और ले-इन्सीमिनेटरों को भी निर्देश दिये हैं कि महाराष्ट्र राज्य की सीमा और बैतूल जिले की सीमा से लगे हुये विकासखंडों में विशेष सतर्कता बरतते हुये विकासखंड के सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर संक्रमित क्षेत्र से पशुओं के आवागमन पर निगरानी रखें, आवागमन पर लगाये गये प्रतिबंध पर कड़ाई से पालन कराये जाना और संक्रमित पशुओं का एस.ओ.पी.के अनुसार उपचार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें । साथ ही क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतते हुये लम्पी स्किन डिसीज के किसी भी प्रकार के लक्षण पशुओं में प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करते हुये अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करें ।
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Department of Animal Husbandry, Madhya Pradesh
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