शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु राजनैतिक दल करें सहयोग- कलेक्टर

EDITIOR - 7024404888

 शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु राजनैतिक दल करें सहयोग- कलेक्टरशांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु राजनैतिक दल करें सहयोग- कलेक्टर
      स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय की विराट सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हेतु सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। जिससे नगरीय निकायों (जयसिंहनगर शहडोल एवं बुढार) में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराया जा सके।


      कलेक्टर ने राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आम निर्वाचन 2022 की घोषणा के उपरांत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ यह शहडोल जिले के नगरीय क्षेत्रों ( जयसिंहनगर ,शहडोल एवं बुढार ) में राजनैतिक पार्टियां तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभाएं इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी है, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे जनसमूह के एक स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा जन समूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश से मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है। अत‌एव इस बात का समाधान हो जाता है कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन कानून व्यवस्था लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आम सभाओं बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिपेक्ष्य में तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हेतु शहडोल जिले के नगरीय क्षेत्रों (जयसिंहनगर, शहडोल एवं बुढार) में दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के आधीन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।


    उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिले में आदर्श आचार संहिता, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, धारा 144 सहित जिले में लागू अन्य धाराओं का भी कडाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि रैली, वाहन रैली ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा एवं आम सभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होंगे। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा ना ही टेंट एवं पंडाल इत्यादि लगाएगा। इसी प्रकार कलेक्टर ने धारा 144 के संबंध में अन्य प्रतिबंधों के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी प्रदान की।


   बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजनीतिक दलों से अपील की तथा कहा कि सभी लोग नगरी निकाय का चुनाव पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से कराने में जिला प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। बैठक में जिला कोषालय अधिकारी ने व्यय लेखा के संबंध में विधिवत जानकारी प्रदान की। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पांडेय ने चुनाव कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की। बैठक में कलेक्टर को अवगत कराया गया कि नगर पालिका शहडोल के कुछ मतदान केंद्रों को दूसरे स्थान में बदलने की आवश्यकता है,  जहां निर्वाचन संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो तथा मतदान करने आए हुए व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्र सुगम हो जिस पर कलेक्टर ने विचार-विमर्श कर मतदान केंद्रों के संबंध में चर्चा की।


  बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार वैश्य, संयुक्त कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पांडेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्रीमती प्रगति वर्मा, निर्वाचन कार्यालय के कंप्यूटर प्रभारी श्री संजय खरे सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

Tags
Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !