डिंडोरी कलेक्टर श्री विकास मिश्रा ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में प्रदान नहीं करने पर तहसीलदार डिंडौरी, तहसीलदार बजाग, नायब तहसीलदार समनापुर, नायब तहसीलदार मेंहदवानी, नायब तहसीलदार अमरपुर और निरीक्षक नापतौल विभाग को नोटिस जारी किया है।
उन्होंने बताया कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग की बेवसाइट पर तहसीलदार डिंडौरी से संबंधित छः आवेदन पत्र समय-सीमा से बाहर प्रदर्शित हो रहे हैं। तहसीलदार बजाग के 15 आवेदन पत्र नायब तहसीलदार समनापुर के तीन आवेदन पत्र, नायब तहसीलदार मेंहदवानी के एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के 8 आवेदन पत्र तथा निरीक्षक नापतौल के 02 आवेदन पत्र समय-सीमा से बाहर प्रदर्शित हो रहे हैं।
पदविहित अधिकारी द्वारा समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराया जाना शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं मध्यप्रदेश के लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी 2010 की धारा 4 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। कलेक्टर श्री विकास मिश्रा ने इस संबंध में समस्त अधिकारियों को अपना लिखित उत्तर 25 दिसम्बर के पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है।
अन्यथा की स्थिति में उक्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रति दिवस, प्रति आवेदन पत्र 250 रूपए की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी।