सिवनी 15 दिसंबर 22/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी डॉ राहुल हरिदास फंटिग की अध्यक्षता एंव पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव की उपस्थिति में गुरूवार 15 दिसम्बर को ‘‘नशामुक्ति’’ पर कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कार्यशाला में श्री बीरेश सिंह बघेल, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सिवनी, श्री कमल किशोर पटेल जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी, श्री सौरभ शुक्ला जिला समन्वयक म.प्र.जन अभियान परिषद सिवनी, श्री एम.के.नेमा सचिव आनंदम विभाग सिवनी, श्रीमती शांति डहरवाल नोडल अधिकारी, जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल तम्बाकू नियंत्रण स्वास्थय विभाग सिवनी, एवं जिला मुख्यालय में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षिणिक संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी उपस्थित हुयें।
श्री बीरेश सिंह बघेल उपसंचालक द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चलाये गये नशामुक्ति अभियान की जानकारी दी गई एवं माह नवंबर 2022 में जनपद स्तर पर संचालित शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में संपन्न हुई गतिविधियों के बारे में बताया गया। तदोपरांत श्री रामजी श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे तम्बाकू, बीडी, गांजा , अफीम,
बैठक में उपस्थित आनंद विभाग से श्री नेमा द्वारा बताया गया कि शहर में कबाडा बनने वाले लोग एवं बच्चे स्लोचन को नशे के रूप में प्रयोग करते है तथा शराब शौकिन लोग खाली मैदानों पर रात्रि में शराब पीकर खाली बोतले, पानी पाउच, डिस्पोजल आदि से गंदगी फैलाने के साथ- साथ उत्पाद भी मचाते है। इस पर कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा निर्देशित करते हुये नगर पालिका द्वारा ऐसे स्थानों पर लाइट की व्यवस्था की जायेगी। महात्मा गांधी स्कूल की प्राचार्य डॉ. दिव्या जैन ने बताया कि वह अपने स्तर पर लगातार 5 वर्षो से नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नशामुक्त करने हेतु जागरूक कर रही है। इस तरह कई बच्चे नशामुक्त होने हेतु मेरे संपर्क में आते है। श्री सौरभ शुक्ला जिला समन्वयक म.प्र.जन अभियान परिषद सिवनी द्वारा बताया गया कि विद्यालय एवं महाविद्यालय के समीप संचालित होने वाली दुकानों में लगे राजश्री, विमल, पानपराग आदि के पाउचों की लडी को दुकान के सामने लटकाकर न रखे एवं नाबालिक बच्चों को नशीले पदार्थ न बेचे।
श्रीमति शांति डहरवाल ने बताया कि कोटमा एक्ट की धारा 5 के तहत तंबाकू बने पदार्थ बेचने हेतु लायसेंस की जरूरत होती है, जबकि इस एक्ट को ताक में रखते हुये जिले में संचालित पान की दुकानों के अलावा किनारा एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों पर भी बिना परमिशन के खुलेआम तंबाकू से बने उत्पाद बेचे जा रहे है, इस हेतु हमारे तंबाकू नियंत्रण दल द्वारा जिले में मुहिम चलाकर जुर्माना वसूला जा रहा है, जो आज दिनांक तक लगभग 19 हजार रूपये वसूला जा चुका है।
अंत में कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा निर्देशित करते हुये कहा गया कि विद्यालय के समीप संचालित गुमठी (पान की दुकान) को सूचीबद्ध करे एवं शाला विकास समितियो की विद्यालय स्तर पर बैठक लेकर समिति को इस हेतु सक्रिय किया जाये ताकि बच्चो मे बढ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोका जा सके। इसके साथ-साथ समस्त विद्यालय प्रार्थना में प्रतिदिन नशामुक्ति के संबंध में संदेशो का वाचन बच्चों के बीच किया जायें। ताकि जिले को नशामुक्त करने हेतु वृहद कार्य योजना तैयार की जा सकें।
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