नरसिंगपुर समय सीमा की बैठक में तहसीलदार करेली से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की गई। समीक्षा में शिकायतों का तहसीलदार करेली श्री लाल शाह जगेत द्वारा त्वरित निराकरण नहीं किया गया, जिससे उक्त शिकायतें संतुष्टिपूर्वक बंद होना नहीं पाई। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा शासकीय महत्वपूर्ण योजना सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में उदासीनता बरती जा रही है। उक्त कृत्य अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता को दर्शाता है। यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इस पर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने तहसीलदार करेली को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्यों न मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। अतएव नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। जवाब प्राप्त न होने तथा समाधान कारक जवाब न होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।