नई अवैध कॉलोनी कोई बिल्डर काटे तो उसे जेल भेज दो, अधिकारी निश्चित समय में अनुमति नहीं देगा, उसके खिलाफ जुर्माना हर दिन लगता जाएगा, - सी एम

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, भोपाल में आयोजित नगरीय निकायों के नव-निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सह-सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर मध्यप्रदेश नंबर-1 आया है। इसके लिए मंत्री श्री Bhuppendra Siingh जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। 

हमेशा विनम्र बने रहना। हममें अहंकार आया, तो जनता की नजर से उतरना शुरू हो जाते हैं।जनता हर चीज बारीकी से देखती है। ये पहली बात है।

दूसरी बात,किसी भी कागज पर बिना पढ़े दस्तखत मत करना। नियम, प्रक्रिया पढ़ो,सभी जानकारी लो फिर दस्तखत करना,ये मूलमंत्र दे रहा हूं। 

लोकतंत्र में हम जनता की सेवा के लिए हैं। जीतने के बाद हमको सभी का ध्यान रखना है। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवक हैं तो धैर्य नहीं खोना है। 

कभी निराश मत होना, उत्साह से भरे रहना, हर परिस्थिति में हल निकालते रहना। 

पांव में चक्कर- वार्ड का भ्रमण करते रहना 
मुंह में शक्कर- हमेशा मीठा बोलना
सीने में आग- अपने वार्ड को सबसे अच्छा बनाऊंगा
माथे पर बर्फ- हमेशा माथे को ठंडा रखना 

मन में तड़प है तो शरीर से निकलने वाले रसायन आपको दिन-रात काम करने की ताकत देते हैं। ये सफल होने के गुण हैं।

आज हम आपको नियम,प्रक्रिया उपलब्ध करा रहे हैं। इतनी चीजें हैं कि उनसे आप जनता को निहाल कर सकते हैं। गर ठीक से समझ लिया तो जनता के दिल पर राज करोगे। 

नई अवैध कॉलोनी कोई बिल्डर काटे तो उसे जेल भेज दो, लेकिन पुरानी जहां घर बनाकर लोग रह रहे हैं उसे वैध बना दो। सरल नियम प्रक्रिया बनाकर उन्हें वैध बनाने का काम करेंगे। 

पूरे दिन और सप्ताह की आप समय सारणी बनाएं। निश्चित समय सीमा में लोगों को सुविधाएं मिल जाएं, कौन सी सुविधा कितने दिन में मिल जाए, कैसे मिल जाए, इसकी पूरी जानकारी हो। 

स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक योजना बनाई है। सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए हम 5 साल में ₹4900 करोड़ खर्च करेंगे।

हम एक फैसला कर रहे हैं। 31 दिसम्बर 2020 तक शहरों में जो गरीब जहां रह रहा है, उसका पट्टा उसे दे दिया जाएगा। यही हम गांव में भी करेंगे। 

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंचना के तहत ₹5 हजार करोड़ के काम किए जाएंगे। पहले बिल्डिंग परमिशन 30 दिन में मिलती थी, अब 15 दिन में मिलती है। 

एक कानून हमने बनाया है। पब्लिक सर्विस डिलेवरी गारंटी एक्ट। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जो अधिकारी निश्चित समय में अनुमति नहीं देगा, उसके खिलाफ जुर्माना हर दिन लगता जाएगा, जो हर्जाने के रूप में उसे मिलेगा, जिसका काम देरी से हो रहा है।

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