माननीय न्यायालय में दोषी सिद्ध हुए व्याख्याता शा. उत्कृष्ट विद्यालय डिंडौरी ललित पारधी और केंद्राध्यक्ष एवं स्ट्रांग रूम प्रभारी, अभियुक्त श्रीमती दीप्ती पारधी के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित
उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित न्यायालय-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी, जिला डिंडौरी के सत्र प्रकरण क्रमांक ST/41/2014 निर्णय तिथि 13 / 12/22 में श्री ललित पारची व्याख्याता शास, उत्कृष्ट विद्यालय डिंडौरी को अपराध क्रमांक 222 / 2010 अंतर्गत धारा 420, 468, 469, भारतीय दण्ड विधान मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध ललित पारधी वगैरह मामले में अभियुक्त गण है, मान्. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निम्नानुसार है:-
मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 420, 420/34,468, 468/34,469, 469 / 34 के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.03.2010 को शाम लगभग 17.00 बजे परीक्षा केन्द्र कस्तूरबा कन्या शाला में अध्ययनरत् फरियादिया शिल्पा व अन्य की कक्षा 12वीं की परीक्षा हुई थी और अभियुक्त ललित ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय डिंडौरी जहां सभी शालाओं की उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्ति पर उक्त शासकीय स्कूल में पैक होती है, में केन्द्राध्यक्ष एवं स्ट्रांगरूम प्रभारी एवं अभियुक्त दीप्ती पारधी सरस्वती उ.मा.वि. डिंडौरी में वाणिज्य संकाय की प्रभारी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की गई। जिस कारण फरियादिया शिल्पा व अन्य कक्षा 12वीं की छात्राओं का परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ।
माननीय न्यायालय में दोष सिद्ध होने के कारण अभियुक्त गण ललित पारधी एवं दीप्ती पारधी को धारा 420 सहपठित धारा 34 के आरोप में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 /- रूपये के अर्थदण्ड से धारा 468 सहपठित धारा 34 में 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- के अर्थदण्ड से धारा 469 सहपठित धारा 34 भा. दं. स. में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 /- रु. से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अतः दोषी कर्मचारी को निलंबित करने हेतु प्रस्ताव सादर प्रेषित है।
संलग्न माननीय न्यायालय-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी, जिला डिंडौरी का पारित आदेश की प्रति।