प्रदेश में ट्रैफिक चालान के नियम बदले

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1. अब गाड़ी मॉडिफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. 


2. बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपए के स्थान पर 300 रुपए का जुर्माना देना होगा.


3. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर मोटी राशि देनी होगी. दो पहिया वाहन चालक पर 1 हजार रुपए और कार चालकों को दो हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.


4. गाडियों में प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने पर 1 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.


5. सड़क पर रेसिंग कर दूसरों की जान जोखिम में डालने पर जुर्माने की राशि को दोगुना किया गया है. अब ऐसे वाहन चालकों से 5 हजार के स्थान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.


6. लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर 1 हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया.


7. बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दो पहिया और तीन पहिया वाहनों पर 2 हजार रुपए का जुर्माना और लाइट मोटर व्हीकल पर 3 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा. जबकि, हैवी वाहनों पर यह जुर्माना 5 हजार रुपए का होगा. इसी तरह की दूसरी बार गलती करने पर दो पहिया पर तीन हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर 5 हजार रुपए और हैवी वाहन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.


8. ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ओवर लोडिंग पर जुर्माना राशि को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए किया गया.


9. प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जिनके पास पीयूसीसी प्रमाण पत्र नहीं हैं, ऐसे नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा. ट्रांसपोर्ट वाहनों पर यह जुर्माना राशि 5 हजार रुपए होगी यह पहले 3 हजार रुपए थी ल


 नोट- यह जानकारी इंटरनेट से ली गई है

 इस जानकारी की हम पुष्टि नहीं करते



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