मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना'' अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

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आंगनवाड़ी केन्द्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक होंगे संचालित  सिवनी 06 जनवरी 23/ अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल एवं आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र.भोपाल के अनुसार मौसम परिवर्तन के क्रम में सिवनी जिले में शीत ऋतु एवं तापमान में आई गिरावट के कारण जिले की समस्त परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का समय आगामी आदेश तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका दोपहर 01 बजे से शाम 05 बजे के मध्य आंगनवाड़ी केन्द्र का रिकार्ड संधारण एवं गृहभेंट का कार्य पूर्ववत सम्पादित करेंगी।
सिवनी कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कृषि कार्यों के दौरान कृषकों की मृत्यु हो जाने पर ''मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना'' अंतर्गत  जिले के कुल 6  मृतक कृषकों के निकटतम वारसाना को कुल 24,24,000/- रू. की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खण्डायत द्वारा शुक्रवार 6 जनवरी को योजना अंतर्गत जिले की तहसील लखनादौन ग्राम पूरवा आदेगांव निवासी श्रीमति डिगलो बाई पति स्व. पन्नालाल मेहरा,  तह. केवलारी निवासी ग्राम कतोली निवासी यसुन्ता चौहान पति स्व. दुर्गाप्रसाद चौहानतह. सिवनी ग्राम कान्हीवाड़ा निवासी शेख इकबाल कुरैशी पिता शेख मतीनतह. बरघाट ग्राम ब्रवाह निवासी धनवन्ती पति स्व. श्री सतीस उईकेतह. बरघाट ग्राम बोरीखुर्द निवासी श्री भगवंता बाई पति स्व. श्री भुवनलाल साहू एवं तह. कुरई ग्राम झालागोदी निवासी श्री गुलाब राहंगडाले पिता रूपलाल राहंगडाले को प्रति हितग्राही को 4,04,000/- रू. के चैक प्रदान किए गए।

ज्ञात हो कि कृषि कार्यों के दौरान कृषक की किसी भी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर योजना अंतर्गत उसके वारसाना को लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि एवं 4 हजार रूपये की अन्तयेष्टि राशि प्रदान की जाती है।    

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