आबकारी विभाग की कार्यवाई अवैध शराब के 02 प्रकरण कायम किए गए

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Dindori  जिले मे अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन के निर्देशन और आबकारी विभाग द्वारा विक्रमपुर वृत में ग्राम कसईसोढा में होटल एवं किराना दुकान संचालकों को अवैध शराब विक्रय करने पर कड़ी कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। इसी प्रकार कसई सोढा के ऊपर टोला में अवैध हाथ भट्टी शराब बनाने व बेचने वालों को भी अवैध शराब के धंधे को छोड़कर नशा मुक्त रहने के समझाईस दी गई है। अवैध शराब की मुखबिर सूचना पर शाहपुर में श्रीमती मुन्नीबाई पति खुमान दर्जी के मकान से 07 लीटर हाथ भट्टी शराब, श्रीमती श्यामा बाई पति श्री रणजीत सिंह के मकान से 09 लीटर हाथ भट्टी अवैध शराब जप्त किया गया है। डिंडौरी शहर के समनापुर  तिराहा, बायपास, सुबखार, कॉलेज तिराहा मे गश्त किया गया।पंजीबद्ध प्रकरणों में जप्त की गई हाथ भट्टी शराब 16 लीटर की अनुमानित कीमत 3200 / है। म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत 02 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी एम.आर. उइके, आबकारी उपनिरीक्षक  सम्हर सिंह धुर्वे, आबकारी आरक्षक  छिद्दी लाल झारिया,  रामभरोस ठाकुर, नगर सैनिक  तोप सिंह मरावी, के.पी. ठाकुर, श्रीमती भागवती मरावी,  कोता मरावी उपस्थित अन्य स्टॉफ मौजूद थे|
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