परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 प्रभावशील जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी

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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी.आर. ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिले में म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से परीक्षा समाप्ति तक प्रतिबांत्मक निषेध आज्ञा के आदेश जारी किये है।

जिसके तहत बोर्ड परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र, बंदूक, राइफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछी, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार एवं विस्फोटक सामग्री लेकर परीक्षा केन्द्र स्थल पर नहीं आ जा सकेंगे।

परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर परिधि में 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर खड़े रहने पर भी प्रतिबंध रहेगा तथा 100 मीटर परिधि में दो एवं चार पहिया वाहन का अस्थायी रूप से खड़ा रहना भी प्रतिबंधित किया गया है। उल्लंघनकर्ता पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी।

इस आदेश से शासकीय आदेश से शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, परीक्षा स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये नियुक्त पुलिस अधिकारी को छूट रहेगी और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगता होने के कारण जिन्हे लाठी रखना आवश्यक है उन्हें भी छूट रहेगी।
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