सिवनी 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, निराश्रित, निःसंतान अथवा संतान की मृत्यु / स्थाई पलायन हो ऐसे वृध्द जो की एकांकी जीवन जी रहे है। उनके प्रति सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने एवं जीवन सहयोग करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के मार्गदर्शन में जिले में ''आशीर्वाद योजना'' का क्रियांवयन किया जा रहा है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिले में विकास यात्रा के दौरान अतिथियों द्वारा बुजुर्गो को शॉल-श्रीफल भेंट कर सुविधा कार्ड प्रदान किया जा रहा है।
आशीर्वाद योजना के मुख्य प्रावधान एवं नियम निम्नानुसार होंगे -
आशीर्वाद योजना अंतर्गत पेंशन योजना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, राशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान, सीएम किसान, उज्जवला, आयुष्मान भारत तथा अन्य योजना में पात्रता अनुसार लाभांवित किया जायेगा। इन वृध्दजनों के जीवन सहयोग हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवन मित्र नामांकित किए जा रहे है, जो ग्राम पंचायत की आँगनवाडी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार, सहायक या सचिव होंगे। जीवन मित्र द्वारा गांव में ही वृध्दजनों के जीवन सहयोग हेतु सुविधा देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान किया जायेगा। वृद्धजनों के शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु जीवन मित्र सहयोग करेंगे। पेंशन आपके द्वार के अतंर्गत घर पहुंच पेंशन भी प्रदान किया जायेगा तथा राशन की सुविधा भी जीवन मित्र के द्वारा ही सहज सुलभता कराने में मदद करेंगे। जीवन मित्र द्वारा प्रतिमाह वृद्ध जनों से ग्रह भेंट कर सुविधा कार्ड भरा जायेगा तथा ग्रह भेट के समय कोई समस्या या सुझाव होने पर जीवन मित्र द्वारा सूचित किया जायेगा। प्रतिमाह 10 तारीख तक जीवन मित्र द्वारा यह भेंट कर सुविधा कार्ड भरा जायेगा तथा इसकी मॉनिटरिंग एवं अनुश्रवण जिला स्तर से किया जायेगा। जीवन मित्र द्वारा अपनी पंचायत अंतर्गत आशीर्वाद योजना की पंजी आवश्यक रूप से संधारित करेंगे। जनपद / निकाय स्तर पर नोडल अधिकारी समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी होंगे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण करेंगे।