खनिज मुरम/ कोपरा के अवैध उत्खनन में संलिप्त पोकलेन मशीन मालिक के विरूद्ध एक लाख 54 हजार रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित
कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा खनिज मुरम/कोपरा के अवैध उत्खनन में संलिप्त पोकलेन मशीन मालिक के विरूद्ध 1 लाख 54 हजार रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
खनिज अधिकारी गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार 18 मई 2023 को मौका स्थल ग्राम नौहर के सामुदायिक भवन के समीप स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 25/18 रकबा 10.40 हेक्टर नोईयत चारागाह से खनिज मुरम/ कोपरा के अवैध उत्खनन की मौका जांच की गई। मौके जांच के समय एक पोकलेन मशीन कोवेल्का क्रमांक व्हीपी09505087 को खनिज मुरम/कोपरा 102 घनमीटर के अवैध उत्खनन कल्याण सिंह पुत्र संग्राम सिंह निवासी ग्राम गोरा जखौरा उ०प्र० द्वारा किये जाने के अपराध में जप्त किया गया। उक्त वाहन/ मशीन भैयालाल पुत्र हजारीलाल धाकड निवासी महावीरपुरा के पीछे कृष्णापुरम कालोनी गुना के मालिकाना हक के पाई गई तथा उक्त जप्त वाहन/मशीन चौकी जंजाली की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। खनिज अधिकारी जिला गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जप्त वाहन के स्वामी को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
संपूर्णं प्रकरण में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का म०प्र० खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 एवं पोकलेन मशीन मालिक भैयालाल पुत्र हजारीलाल धाकड़ द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन उपरांत खनिज अधिकारी गुना को निर्देशित किया गया है कि पोकलेन मशीन मालिक भैयालाल पुत्र हजारीलाल धाकड़ द्वारा चालान के माध्यम से 1,53,000 तथा 1000 रूपये प्रशमन राशि जमा हो जाने के पश्चात जप्तशुदा पोकलेन मशीन यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें।