मुलताई। चेक बाउंस के प्रकरण में जेएमएफसी मुलताई ने गायत्री कॉलोनी पांढुरना निवासी कमलेशमानेकर को 6 माह की सजा से तथा 76000 रुपए प्रतिकार राशि से दंडित किया है । परिवादी केअधिवक्ता हरीश शिवहरे ने बताया की अभियुक्त ने एक टेंकर परिवादी कुलजीत सिंह से ₹72000 मेंखरीदा था जिसमे से 17000 नगद तथा दिनांक 19/06/18 का ₹55000 का चेक दिया था। जिसेपरिवादी ने भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जो बाउंस हो गया। परिवादी द्वारा दिनांक 25/8/18 को चेकबाउंस का मामला कोर्ट में पेश किया गया। मामले में विचारण के बाद न्यायालय द्वारा 6 माह के साधारण कारावास एवं 76000 रुपए प्रतिकार राशि परिवादी को अदा करने का निर्णय दिया गया।