छिंदवाड़ा (अभय वाणी )जुन्नारदेव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव द्वारा ग्राम पंचायत रिछेड़ा के सचिव राजेश सोरठ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत को प्रेषित किया गया था। सचिव द्वारा शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही किए जाने एवं दूरभाष पर संपर्क किए जाने पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था।
इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव द्वारा सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु सचिव द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसी के चलते कार्यालय जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा सचिव की कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के चलते मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सचिव ग्राम पंचायत रिछेड़ा का मुख्यालय जनपद पंचायत जुन्नारदेव निर्धारित किया गया है एवं इन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी गई है।