दो मंजिला भवन में चल रहें गोरखधंधे पर कृषि विभाग ने की कार्रवाई
फर्म संचालक व सहयोगी सहित 2 कंपनियों के खिलाफ प्रतिवेदन प्रस्तुत
- बालाघाट 12 जुलाई 24:-
- जिले के वारासिवनी में कृषि विभाग ने कटंगी रोड़ के काशल घराना उत्कर्ष सिटी परिसर स्थित गोदाम में नकली खाद, बीज और कीटनाशकों का ज़खीरा पकड़ा है। यहां अवैध उर्वरक, कीटनाशक और ब्रांडेड बीज कंपनियों की प्रिंटेड बोरियाँ और सिलाई मशीन जब्त की गई है। इस मामलें में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा टेम्भरे ने बताया कि एग्रीजोन के संचालक श्री अजय कटरे और पौरुष भगत द्वारा गोदाम में प्रिंटेड शासकीय बोरी और अन्य बोरियों में सुपर फॉस्फेट को डाय अमोनियम बनाकर भेजने का काम करते हुए पकड़ा गया है। गोदाम से सिलाई मशीन के साथ ही प्रिंटेड बोरियाँ भी पायी गई। गोदाम से प्राप्त सामग्री के बिल वाउचर भी संचालक के पास नहीं पाए गए। पायी गई सामग्री भी बिना लॉट नम्बर की थी। साथ ही गोदाम के ऊपरी तल के कमरों में अवैध पैकिंग व वैधता अवधि समाप्त हुए कीटनाशकों के ड्रम पाये गए। गोदाम में रखी ब्रांडेड कंपनियों की प्रिंटेड बोरियों को वाहन क्रमांक जीसी-04-एमटी-1186 में भरकर अन्यत्र परिवहन कर छुपाने की कोशिश की जा रही थीं। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना देकर आगे की जांच की गई। जांच के बाद कई तरह की अनियमितताएं सामने आयी है। कृषि विभाग द्वारा पुरी कार्यवाही का प्रतिवेदन कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस थाना वारासिवनी में प्रस्तुत किया गया।
- अवैध उर्वरक, रासायनिक व जैविक कीटनाशक किया जब्त
- कृषि उपसंचालक श्री राजेश कुमार खोबरागढ़े ने बताया कि कृषि और पुलिस विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में चित्तौड़गढ़ राजस्थान की जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रा.लि. का सुपर अल्ट्रागोल्ड की 50 कि.ग्रा. के भर्ती में 1200 बोरियों में 600 क्विंटल उर्वरक बरामद की गई। वहीं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की कंपनी कविता बॉयो फर्टिलाइजर की आनंद छाप सुपर पावडर की 50 किग्रा की भर्ती में 300 बोरियों में कुल मात्रा 150 क्विंटल, अहमदाबाद की सूजल जीपी. एग्रो लाईफ की 50 किग्रा.भर्ती में 93 बोरियों कुल मात्रा 46.50 क्विटल उर्वरक जब्त किया गया। इसके अलावा गुजरात राजकोट की जीपी एग्रो लाइफ कंपनी के हैक्जाकोनाजोन के 20 बाक्स, थायनेट 10-जी के 80 ड्रम, छत्तीसगढ़ दुर्ग की कंपनी फार्मर बायोग्राफ साइंस के 42 बॉक्स तथा गुजरात की कंपनी जीपी एग्रो लाइफ के काग्रोमेन फंजीसाइड के 06 बॉक्स भी बरामद हुये। वहीं जैविक कीटनाशकों में जीएस ग्राफ साइंस कुमारखेड़ा की कंपनी के सर्वशक्ति जाइम की 200 बाल्टी, पारस विटा गोल्ड आर्गेनिक मैन्यूर की 50 बाल्टियॉ, रूट पावर की 28 बाल्टियॉ, फ्युरेन 3-जी कार्बोफ्युरान के 35 बैग तथा अन्य कीटनाशकों में केनान सल्फर, जेल्शन, आतंक बुस्टर, थार-30, क्योटेक सूपर, एसपी क्लोरोसील की कुल 1000 बॉटल और ब्रॉण्डेड कंपनियों की खाली प्रिंटेड बोरियॉ काफी मात्रा में पायी गई। इसमें एनपीके 20.20.00.13 ब्राण्ड की इण्डियन पोटाश लि.मि. की लगभग 400 बोरियॉ, 18:46:0 इफको की 1200 बोरियों, किसान पावर एनपीके 12:32:16 ऑर्गेनिक फर्टीलाईजर की 1500 बोरियों आनंद छाप किसान की पहली पसंद सुपर दानेदार निर्माता कम्पनी कविता बायो फर्टीजाईजर परमालकसा जिला- राजनांदगाँव की 50 बैग, चिन्नुर सीड्स प्रोड्यूसर कम्पनी लि.मि. वार्ड 21 सर्किट हाऊस रोड़ बालाघाट की 100 बैग, रतनदीप पेडी सीड्स सावंगी तहसील-वारासिवनी, जिला-बालाघाट की 150 बैग का अवैध भण्डारण करना पाया गया।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीज अधिनियम के अलावा कई प्रावधानों में प्रकरण दर्ज
- गुरुवार देर शाम को हुई इस कार्यवाही के बाद शुक्रवार को कृषि विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिये वारासिवनी थाने में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में ग्राम नरोड़ी एग्रीजोन के संचालक श्री अजय कटरे और खैरलांजी तहसील में खरखड़ी के निवासी पौरूष भगत के अलावा जुबीलैंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रा.लि चित्तौगढ़ व कविता बायो फर्टिलाईजर राजनांदगांव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिये उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-318(4), धारा-3(5), आईपीसी की धारा-420 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 व 7, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1885 की धारा-7,8,35 व 19, बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा-9 तथा कीटनाशीं अधिनियम 1971 की धारा-3, 13 व धारा-10(1)(डी) का स्पष्ट उल्लंघन करने का उल्लेख किया गया हैं।