बालाघाट नगरीय निकाय निर्वाचन के उपनिर्वाचन के दौरान मप्र आबकारी आयुक्त ने मदिरा दुकानों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए है। इसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी श्री एसके उरांव ने बताया है कि जिस वार्ड में चुनाव सम्पन्न होना है, उसी वार्ड की मदिरा दुकानें अन्य अनुज्ञप्ति मदिरा केंद्र मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रखें जाना है। इसी अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश है। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 22 में भी उपनिर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। इस वार्ड में मदिरा दुकानें व अन्य अनुज्ञप्ति मदिरा केंद्र नहीं है। इसलिए 11 सितम्बर बुधवार को बालाघाट नपा वार्ड 22 में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया जाता हैं। यानी 9 सितम्बर शाम 5 बजे से 11 सितम्बर मतदान समाप्ति तक आदेश लागू रहेगा। विभाग द्वारा 3 सितम्बर को जारी आदेश को निरस्त भी कर दिया गया है।