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नरसिंहपुर - कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रयोगशाला सहायक श्री मंगल सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। समिति ने पाया कि श्री ठाकुर नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते और अध्यापन कार्य भी नहीं करते हैं।
जांच रिपोर्ट के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर ने श्री ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। श्री ठाकुर द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह आदेश मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत जारी किया गया है।
गौरतलब है कि कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में 11 सितंबर को ग्राम मुर्गाखेड़ा में आयोजित चौपाल में ग्रामवासियों और छात्रों ने शिकायत की थी कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं होते। इस शिकायत के बाद कलेक्टर ने दो सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने जांच में पाया कि श्री ठाकुर नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते और अध्यापन कार्य नहीं कराते। जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
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