बालाघाट:
शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला दुल्हापुर, बिरसा के प्रभारी माध्यमिक शिक्षक श्री महेश राउडकर को जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त श्री पी.एन. चतुर्वेदी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर आरोप है कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से स्कूल से अनुपस्थित रहे।
कारण बताओ नोटिस जारी:
श्री राउडकर की अनुपस्थिति के चलते, संकुल प्राचार्य ने 12 और 16 जुलाई तथा 27 अगस्त को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों का शिक्षक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे उनकी अनदेखी का संकेत मिला। इसके बाद संकुल प्राचार्य ने शिक्षक के निलंबन की अनुशंसा की थी।
निलंबन के आदेश:
सहायक आयुक्त श्री चतुर्वेदी ने गुरुवार, 19 सितंबर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के उपनियम 3 के तहत कदाचरण के चलते तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के उपनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार श्री राउडकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
श्री महेश राउडकर के निलंबन से संबंधित यह कार्रवाई स्कूल में अनुशासन और प्रशासनिक नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर करती है।