मध्यप्रदेश सरकार लैंगिक अपराध पीड़ित बच्चों को सुरक्षा और आर्थिक मदद देगी

EDITIOR - 7024404888

"मध्यप्रदेश सरकार लैंगिक अपराध पीड़ित बच्चों को सुरक्षा और आर्थिक मदद देगी"

रायसेन / मध्यप्रदेश सरकार ने लैंगिक अपराधों से पीड़ित नाबालिगों के लिए विशेष सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने यह घोषणा की है कि ‘लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012’ (संशोधित 2019) के तहत 18 वर्ष तक के पीड़ितों को सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता निर्भया फंड के माध्यम से दी जाएगी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।


इस योजना का उद्देश्य लैंगिक अपराधों से पीड़ित नाबालिग गर्भवती बालिकाओं को एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें तत्काल और दीर्घकालिक सहायता शामिल हैं। इनमें शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा देखभाल, मातृत्व सहायता, शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता और कानूनी सहायता जैसी सेवाएं दी जाएंगी।


राज्य सरकार ने इस योजना को निर्भया फंड के अंतर्गत संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये का आवंटन किया जाएगा। यह राशि जिले में वास्तविक घटनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार खर्च की जाएगी। जिला स्तर पर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी इस निधि का उपयोग जिला कलेक्टर के नियंत्रण में करेंगे।


यह योजना पीड़ितों को एक ही स्थान पर व्यापक सेवाएं प्रदान करने और उनके दीर्घकालिक पुनर्वास में मदद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


संपर्क

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

मध्यप्रदेश, भारत



Tags
Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !