छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग पर परिवहन विभाग ने कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, और चालकों के वैध लाइसेंस की गहनता से जांच की गई।
जांच के नतीजे:
29 वाहनों पर चालानी कार्यवाही: मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर इनसे 86700 रुपये जुर्माना वसूला गया।
2 यात्री वाहन जप्त:
वाहन क्रमांक एमपी 28 पी 0439: मोटरयान कर बकाया और बिना फिटनेस के संचालित पाया गया।
वाहन क्रमांक एमएच 32 बी 9583: यह वाहन बिना बीमा, फिटनेस, और परमिट के चल रहा था।
जप्त किए गए वाहनों को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय छिंदवाड़ा परिसर में सुरक्षित खड़ा किया गया।
सख्त चेतावनी:
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि वाहन चालकों को मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। भविष्य में उल्लंघन करने पर न केवल कठोर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि यात्री बसों के अनुज्ञा पत्र भी निरस्त किए जा सकते हैं।
इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और परिवहन नियमों का पालन करवाना है।