कटनी / बरही - कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने बरही तहसील में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में सख्त कदम उठाते हुए कॉलोनाइजर को 15 दिन के भीतर सभी अनाधिकृत निर्माण हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया है। साथ ही, 16 दिसंबर की शाम 4 बजे तक कलेक्टर न्यायालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
ग्राम बरही के पटवारी हल्का नंबर 10 के खसरा नंबर 1197 (0.457 हेक्टेयर भूमि) पर बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस और भूमि डायवर्सन स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग की गई। भूमि स्वामियों लक्ष्मी प्रसाद, सप्तमी प्रसाद, अशोक कुमार और राजकुमारी बाई ने 2009-2010 से 2022-2023 के दौरान कुल 31 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किए।
कलेक्टर न्यायालय ने 16 अगस्त 2024 को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। न्यायालय में दिए गए जवाब में भूमि स्वामियों ने आर्थिक तंगी और परिवारिक जरूरतों का हवाला दिया। हालांकि, कलेक्टर ने इस तर्क को अस्वीकार्य मानते हुए कहा कि नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। एसडीएम विजयराघवगढ़ की जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन भूखंडों का उपयोग आवासीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है।
निर्माण हटाने का आदेश
कलेक्टर श्री यादव ने कॉलोनाइजर के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन और निर्माण हटाए जाएं। इसके साथ ही तहसीलदार बरही को खसरा नंबर 1197 के भूमि अंतरण पर रोक लगाते हुए संबंधित प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
16 दिसंबर को रिपोर्ट अनिवार्य
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि तहसीलदार बरही 16 दिसंबर की शाम 4 बजे तक पालन प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करें। समय सीमा के भीतर कार्रवाई न होने पर संबंधित अधिकारियों और कॉलोनाइजर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम सुनिश्चित करेगा कि भूमि अधिनियमों का पालन हो और अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगे।