धान उपार्जन केंद्र निर्धारण के लिए जिला पंचायत सिवनी ने जारी किए निर्देश

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सिवनी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान और मोटा अनाज उपार्जन का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संगठनों (CLF) को सौंपा जाएगा। इस संबंध में जिला पंचायत सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवजीवन विजय पवार ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।


जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में श्री पवार ने पात्र संगठनों को दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चयनित संस्थाओं को 2 लाख रुपये की एफडी जमा करनी होगी और 10 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन सिवनी के नाम बुधवार, 4 दिसंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।


नियमों का पालन अनिवार्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पिछले वर्षों में उपार्जन कार्य के दौरान जिन संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें या लापरवाही के मामले सामने आए हैं, उन्हें कार्य का अवसर नहीं दिया जाएगा। संस्थाओं के पास न्यूनतम 6 लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट होना अनिवार्य है। इसके अलावा, संस्थाओं को उपार्जन कार्य के लिए मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन और जिला विपणन कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।


अनुशंसा और प्राथमिकता के मापदंड

उपार्जन कार्य के लिए सीएलएफ द्वारा स्टाम्प पेपर पर अनुशंसा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें यह उल्लेख करना होगा कि किसी भी अनियमितता की स्थिति में किसानों के भुगतान की जिम्मेदारी सीएलएफ की होगी। अनुभव के आधार पर पूर्व में कार्य कर चुकी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन सभी नियमों का पालन अनिवार्य है।


अधिक अमानत राशि पर प्राथमिकता

यदि एक केंद्र के लिए एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं, तो चयन प्रक्रिया में 10 लाख की डीडी के अलावा अधिक अमानत राशि जमा करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।


जिला पंचायत के इस कदम का उद्देश्य धान उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाना है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।



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