सीमेंट की दुकान में अवैध शराब बिक्री का भंडाफोड़, संचालक प्रमोद नेमा पर आपराधिक मामला दर्ज

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सिवनी/ कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के नेतृत्व एवं जिला आबकारी अधिकारी सिवनी श्री विनोद खटीक के निर्देशन में आबकारी विभाग सिवनी द्वारा अवैध शराब का निर्माण,विक्रय एवं भंडारण करने वालों पर लगातार जारी है।

 

इसी कड़ी में #आबकारी_विभाग के दल को मिशन स्कूल कंपाउंड मिशन कॉम्प्लेक्स स्थित सीमेंट की दुकान प्रमोद इंटरप्राइजेज के संचालक द्वारा अवैध रूप से देशी एवं विदेशी शराब विक्रय करने की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी विभाग के दल द्वारा तत्काल उक्त सीमेंट की दुकान में छापामार कार्यवाही की गई। दुकान की तलाशी में संचालक प्रमोद नेमा के कब्जे से देशी एवं विदेशी शराब जिसमें रॉयल स्टैग व्हिस्की की 05 बोतल, ऑफिसर्स च्वाइस व्हिस्की की 05 बोतल, सिग्नेचर व्हिस्की की 04 बोतल, मैकडॉवेल रम की 06 बोतल 17 पाव देशी प्लेन शराब बरामद कर मौके से जप्त की गई एवं आरोपी प्रमोद नेमा आत्मज थून्नुलाल उम्र 63 वर्ष के विरुद्ध आबकारी शहर वृत्त के अंतर्गत मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। मौके पर शराब के विभिन्न ब्रांड एवं लेबल की अनेक बोतलें और खाली गिलास भी बरामद हुए, जिन्हें भी आबकारी स्टॉफ के द्वारा जप्त किया गया है। ऐसा अनुमान है कि आरोपी अपनी सीमेंट दुकान से शराब बेचने के अलावा शराब पिलाने का काम भी करता रहा है। जप्त शराब की मात्रा लगभग 18 लीटर है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20,000 रुपए है।छापामार कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रणय श्रीवास्तव, आबकारी उप निरीक्षक राजेश सिंघल एवं सुश्री खुशबू प्रिया मरावी, मुख्य आरक्षक तीरथ सनोडिया, आरक्षक लेखसिंह टेकाम, संतराम मरावी, आनंद मरावी, सेवक राम भलावी, मुकेश अहिरवार एवं अर्चना इनवाती शामिल रहे हैं। 

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