कब्जे की भूमि पर किराया विवाद: जनसुनवाई में शिकायत निराधार साबित

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बालाघाट, 6 दिसंबर 2024: बिरसा क्षेत्र से जुड़ी अतिक्रमण की एक शिकायत, जो पिछली जनसुनवाई में प्रस्तुत की गई थी, जांच के बाद निराधार पाई गई है। संयुक्त कलेक्टर श्री केसी ठाकुर के निर्देश पर तहसीलदार बिरसा द्वारा मामले की गहन जांच की गई।

मामले का विवरण:

आवेदक श्री अजय मेश्राम ने शिकायत में दावा किया था कि संबंधित भूमि उनके कब्जे में है और इस पर विवाद है। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि:

  1. संबंधित भूमि किराये पर दी गई थी, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से किराया भुगतान बंद कर दिया गया।
  2. विवादित भूमि मल्टी कोऑपरेटिव सोसायटी बिरसा के नाम पर थी और इस संबंध में सोसायटी ने सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
  3. खसरा क्रमांक 6/144 के बारे में दावा किया गया कि वह आवेदक का है, जबकि जांच में यह भूमि हेमेंद्र कुमार छैयालाल की पाई गई।

प्रशासन की कार्यवाही सही:

तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि विवादित खसरा क्रमांक पर आवेदक का स्वत्व गलत तरीके से बताया गया है। जांच के आधार पर, शिकायत को निराधार घोषित किया गया और शासन की कार्यवाही को उचित ठहराया गया।

निष्कर्ष:

शासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में प्रशासन ने निष्पक्षता के साथ निर्णय लेते हुए जनसुनवाई में प्रस्तुत शिकायत को निराधार साबित किया।

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