बैहर परिक्षेत्र में कान्हा जोन में धारा 163 लागू: नए साल के जश्न पर प्रतिबंध

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बालाघाट, 

एसडीएम बैहर, श्री अर्पित गुप्ता, ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन, बफर जोन, और इको सेंसिटिव जोन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। यह आदेश 21 दिसंबर रात 12 बजे से 5 जनवरी शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश का उद्देश्य

यह कदम क्षेत्र में वन्यजीवों के संरक्षण, स्थानीय निवासियों की सुविधा, और पर्यटकों के अनुभव को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए उठाया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों के दैनिक क्रियाकलाप और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक अतिसंवेदनशील क्षेत्र है।

क्या है प्रतिबंधित?

  • वैवाहिक कार्यक्रम,
  • जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन,
  • खेल प्रतियोगिताएं,
  • पटाखे, पार्टियां,
  • टीवी, एलसीडी, चलित वाहन में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग

आदेश का दायरा

यह प्रतिबंध विशेष रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित होटल, लॉज, रिसॉर्ट्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगा।

उल्लंघन पर कार्रवाई

कानून का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण सूचना

यह प्रतिबंध क्रिसमस और नववर्ष के दौरान होने वाले उत्सवों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, ताकि क्षेत्र में शांति और वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

निवेदन: स्थानीय नागरिक, होटल व्यवसायी, और पर्यटक इस आदेश का पालन कर क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।

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