सिवनी। माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) सिवनी ने वर्ष 2023 में महिला थाना सिवनी द्वारा दर्ज मामले में आरोपी कपिल बघेल को दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 (2) (एन) एवं पॉक्सो एक्ट 2012 की धाराओं 3, 4, 5 (एल) और 6 के तहत आरोप लगाए गए थे।
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों का बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रतिरक्षा में गहन प्रतिपरीक्षण किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश साहू, नरेन्द्र ठाकुर और अभिषेक सनोडिया ने प्रभावशाली पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष के तर्कों का खंडन किया।
प्रकरण की समग्र सुनवाई और प्रस्तुत तर्कों के बाद माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो, श्रीमती प्रेमा साहू ने बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए अभियोजन के आरोपों को प्रमाणित नहीं माना। न्यायालय ने आरोपी कपिल बघेल को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
इस महत्वपूर्ण फैसले में अधिवक्ता मुकेश साहू और उनकी टीम की प्रभावशाली पैरवी ने अहम भूमिका निभाई।