इन भूखंडों की खरीद-फरोख्त पर रोक

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नरसिंहपुर, 31 दिसम्बर 2024:

न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर के राजस्व प्रकरण 0007 सी-144 वर्ष 2022/23 में आवेदक श्री नारायण दास नेमा, श्री तुलसीराम नेमा, निवासी लक्ष्मीनारायण वार्ड, करेली तहसील, जिला नरसिंहपुर ने ग्राम करेली नं.बं. 50, प.ह.नं. 17, तहसील करेली स्थित भूमि ख.नं. 123/10/2, रकवा 3.6500 हे. में से 1.0320 हे., 125/1, 125/2, कुल रकवा 0.405 हे. में से 0.0877 हे. कुल रकवा 1.1197 हे. में आवासीय भूखंडीय कॉलोनी विकास की अनुमति देने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्त कॉलोनी के स्वीकृत अभिन्यास में से संलग्न रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार कुल 12 भूखंड, जिनका कुल रकवा 1274.97 वर्गमीटर है, नगर पालिका परिषद करेली के पक्ष में बंधक रखे गए हैं।

इस संदर्भ में, इन भूखंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इन भूखंडों का किसी भी प्रकार से अंतरण न किया जाये। निम्नलिखित भूखंडों में बिक्री पर रोक है:

  1. प्लाट क्रमांक 3: चौड़ाई 9.14 मीटर, लंबाई 14.55 मीटर, रकवा 1431.28 वर्गफुट (132.97 वर्गमीटर)
  2. प्लाट क्रमांक 6: चौड़ाई 9.14 मीटर, लंबाई 14.36 मीटर, रकवा 1411.58 वर्गफुट (131.14 वर्गमीटर)
  3. प्लाट क्रमांक 7: चौड़ाई 6.99 मीटर, लंबाई 14.34 मीटर, रकवा 1074.35 वर्गफुट (99.81 वर्गमीटर)
  4. प्लाट क्रमांक 12: चौड़ाई 6.58 मीटर, लंबाई 15.24 मीटर, रकवा 1079.51 वर्गफुट (100.29 वर्गमीटर)
  5. प्लाट क्रमांक 13: चौड़ाई 6.1 मीटर, लंबाई 15.24 मीटर, रकवा 1000.61 वर्गफुट (92.69 वर्गमीटर)
  6. प्लाट क्रमांक 14: चौड़ाई 6.72 मीटर, लंबाई 15.24 मीटर, रकवा 1102.33 वर्गफुट (102.41 वर्गमीटर)
  7. प्लाट क्रमांक 15: चौड़ाई 6.72 मीटर, लंबाई 15.24 मीटर, रकवा 1102.33 वर्गफुट (102.41 वर्गमीटर)
  8. प्लाट क्रमांक 16: चौड़ाई 6.72 मीटर, लंबाई 15.24 मीटर, रकवा 1102.33 वर्गफुट (102.41 वर्गमीटर)
  9. प्लाट क्रमांक 17: चौड़ाई 7.74 मीटर, लंबाई 15.24 मीटर, रकवा 1269.60 वर्गफुट (117.95 वर्गमीटर)
  10. प्लाट क्रमांक 38: चौड़ाई 7.74 मीटर, लंबाई 15.24 मीटर, रकवा 1269.60 वर्गफुट (117.95 वर्गमीटर)
  11. प्लाट क्रमांक 47: चौड़ाई 6.1 मीटर, लंबाई 12.20 मीटर, रकवा 801.05 वर्गफुट (74.42 वर्गमीटर)
  12. प्लाट क्रमांक 48: चौड़ाई 9.0 मीटर, लंबाई 12.20 मीटर, रकवा 1181.88 वर्गफुट (109.8 वर्गमीटर)

कुल रकवा 13818.84 वर्गफुट (1274.97 वर्गमीटर) है।

इन भूखंडों का किसी भी स्थिति में अंतरण न किया जाये, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है


 

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