नरसिंहपुर / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम 2024- 25 के तहत राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए बीमा पंजीयन की शुरूआत हो गई है। किसान अपनी रबी 2024- 25 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 नियत की गई। इच्छुक किसान उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। रबी मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगा, शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
अधिसूचित फसलों के लिए असिंचित गेहूं के लिए 330 रुपये, सिंचित गेहूं के लिए 562 रुपये, चना के लिए 502 रुपये और मसूर के लिए 390 रुपये प्रति हेक्टर प्रीमियम राशि 1.5 प्रतिशत किसानों द्वारा देय की जायेगी। असिंचित गेहूं के लिए 22 हजार रुपये, सिंचित गेहूं के लिए 37 हजार 500 रुपये, चना के लिए 33 हजार 500 रुपये और मसूर के लिए 26 हजार रुपये बीमित राशि है।
योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें लगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्कि की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अऋणी किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा जिले की समस्त सहकारी समितियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर, जिले के समस्त बैंक, फसल बीमा एप, फसल बीमा www.pmfby.gov.in पोर्टल, एआईसी प्रतिनिधि, पीओएसपी बीमा एजेंट एवं उर्वरक नगद विक्रय केन्द्र नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, करकबेल, गाडरवारा व सालीचौका के माध्यम से और स्वयं कृषक अपनी बीमा पोट्रल पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं।
अऋणी कृषकों के पंजीयन के लिए भू- अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, कृषि विस्तार अधिकारी, सरपंच व सचिव द्वारा सत्यापित बुआई प्रमाण पत्र की प्रति व मोबाइल नम्बर दस्तावेज संलग्न करना होंगे। इसके अलावा केसीसी ऋणी कृषक गत वर्ष से अपनी फसल परिवर्तन की सूचना 29 दिसम्बर तक बैंक को दे सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल अथवा हेल्पलाइन नम्बर 14447 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग नरसिंहपुर ने किसानों से अपील की है कि वे फसल बीमा का लाभ लेने के लिए अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करायें। अधिक जानकारी के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंश के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्थ बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।