सिवनी,
जिले में मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर औषधि निरीक्षक सिवनी द्वारा 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में की गई।
कारण और कार्रवाई:
औचक निरीक्षण के दौरान कई मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं पाई गईं। इनमें दवा दुकान में योग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति और नियमानुसार रिकॉर्ड का रखरखाव न करना प्रमुख मुद्दे थे। संबंधित दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबित मेडिकल स्टोर्स और अवधि:
- युग मेडिकल स्टोर, बंडोल: 10 दिनों के लिए।
- गहलोद मेडिकल स्टोर, बंडोल: 7 दिनों के लिए।
- पुष्पा मेमोरियल फार्मेसी, सिवनी: 13 दिनों के लिए।
- विनय मेडिकोज, सिवनी: 3 दिनों के लिए।
- श्री कृष्णा फार्मा, सिवनी: 5 दिनों के लिए।
सख्त निर्देश:
औषधि निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि निलंबन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का औषधि व्यवसाय अवैध माना जाएगा। यदि इन संस्थानों द्वारा गतिविधियां पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिले में दवा स्टोर्स पर कड़ी निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कलेक्टर सुश्री जैन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा