पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ध्वनि विस्तारक यंत्र और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध

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सिवनी / नए वर्ष के जश्न के मद्देनजर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कोरजोन, बफरजोन, और चिन्हित ईको सेंसिटिव जोन में ध्वनि विस्तारक यंत्र और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर कलेक्टर सीएल चिनाप ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

प्रतिबंधित गतिविधियां:

  • ध्वनि विस्तारक यंत्र:
    • टी.वी., एल.सी.डी., चलित वाहन, या पार्टी में उपयोग होने वाले तेज आवाज वाले उपकरण।
  • आयोजन:
    • वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिताएं, और पटाखे फोड़ना।
  • अनाधिकृत जमावड़ा:
    • 10 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा।
  • अनुचित गतिविधियां:
    • शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़क, जंगल, या नदी के पास पार्टी करना।

प्रभावी अवधि:

यह प्रतिबंध 29 दिसंबर 2024 सुबह 12:00 बजे से 5 जनवरी 2025 शाम 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

कानूनी आधार:

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

  • आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उद्देश्य:

  • वन्यजीवों के दैनिक क्रियाकलाप और मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव रोकना।
  • स्थानीय लोगों और सैलानियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
  • शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित विवाद की स्थिति को टालना।

अपर कलेक्टर ने सभी होटल, लॉज, और रिसॉर्ट मालिकों से सहयोग की अपील की है। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है

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