उपसंचालक पशु एवं डेयरी विभाग, सिवनी ने जानकारी दी है कि जिले में पशुओं का विक्रय करने वाली दुकानों और श्वानों के प्रजनन केंद्रों के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। यह नियम पालतू पशुओं की दुकान नियम 2018 और श्वानों के प्रजनन और विपणन नियम 2017 के तहत लागू किया गया है।
इसमें कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी, मछलियां या अन्य पालतू जानवरों की विक्रय दुकानें और श्वानों के प्रजनन केंद्र शामिल हैं। सभी प्रतिष्ठानों को सूचना प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन की प्रक्रिया भोपाल स्थित म.प्र. राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल कार्यालय में पूरी की जाएगी।
पंजीयन न कराने पर होगी कार्यवाही
यदि संबंधित संस्थान निर्धारित समयसीमा में पंजीयन नहीं कराते हैं, तो उनके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
नियमों के तहत आवश्यक प्रावधान:
- पालतू पशुओं की दुकान नियम 2018 के नियम 3 और 4 के अनुसार, सभी विक्रय प्रतिष्ठानों का पंजीयन अनिवार्य है।
- श्वानों के प्रजनन और विपणन नियम 2017 के नियम 3 और 4 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
आवश्यक निर्देश:
- दुकानदार और केंद्र संचालक समयसीमा का पालन करें।
- पंजीयन प्रक्रिया में देरी करने पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- अधिक जानकारी के लिए म.प्र. राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल कार्यालय से संपर्क करें।