जिला कलेक्टर को बड़ी जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना में 2 लाख तक की राशि स्वीकृति का अधिकार
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और विवाह के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने का अधिकार जिला कलेक्टर को सौंप दिया गया है।
दंपत्ति को मिलेगी सहायता:
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि इस योजना के तहत:
यदि दंपत्ति में एक व्यक्ति दिव्यांग है, तो 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यदि दोनों दंपत्ति दिव्यांग हैं, तो 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
जिला स्तर पर सुविधा:
हितग्राहियों को योजना का लाभ जल्दी और सरलता से उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर अब निराश्रित निधि की मूल राशि या ब्याज से इस प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे सकेंगे।
सरकार की पहल:
यह कदम दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके अधिकारों को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा प्रयास है।