खुले बोरवेल को लेकर कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश, सुरक्षा उपाय अपनाना अनिवार्य

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गुना: खुले बोरवेल और नलकूपों के कारण होने वाली जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश गुना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा और 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।

मुख्य बिंदु:

  1. खुले नलकूप/बोरवेल पर प्रतिबंध:
    भूमि स्वामी, पट्टाधारी, कब्जाधारी या संस्था प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी जमीन में कोई भी नलकूप या बोरवेल खुला न छोड़ें।

  2. सुरक्षा उपाय:

    • ड्रिलिंग के समय नलकूप का मुख ढकना और चारों ओर मजबूत फेंसिंग करना अनिवार्य होगा।
    • असफल या अपूर्ण नलकूप को मिट्टी, रेत, मलबा आदि से भरकर जमीन की सतह तक बंद करना होगा।
    • केसिंग लगे नलकूप को स्टील प्लेट और सीमेंट-कांक्रीट ब्लॉक से ढकना आवश्यक होगा।
  3. ड्रिलिंग के नियम:

    • ड्रिलिंग करने वाले व्यक्ति या एजेंसी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जानकारी देना अनिवार्य है।
    • असफल बोरवेल की सूचना तुरंत विभाग को देनी होगी।
  4. सात दिन की समय सीमा:

    • आदेश जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर सभी निष्क्रिय नलकूप/बोरवेल को सुरक्षित बंद करना होगा।
  5. सार्वजनिक सहभागिता:

    • कोई भी व्यक्ति यदि किसी खुले नलकूप/बोरवेल की जानकारी रखता है, तो उसे तत्काल निकटतम थाने, तहसील, या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सूचित करना होगा।
  6. उल्लंघन पर कार्रवाई:

    • आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक सुरक्षा पर जोर:

यह आदेश गुना जिले के निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें और सुरक्षा उपायों में सहयोग करें।

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