कटनी: जिला शिक्षा केंद्र ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम 2009 के तहत अशासकीय शालाओं की मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा जारी की है। सभी अशासकीय स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आवेदन 23 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन जमा करें।
मुख्य निर्देश:
नवीन मान्यता और नवीनीकरण:
- स्कूल भवन, प्रशिक्षित शिक्षकों, और आवश्यक संसाधनों के साथ जियो-टैग की गई फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
- आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण सजगता और सटीकता से पूरा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन:
- आवेदन 23 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं।
- निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
सत्यापन और निरीक्षण:
- विकासखंड स्रोत समन्वयक (BRC) द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन 15 कार्यदिवस के भीतर किया जाएगा।
- सत्यापन रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जाएगी।
आवेदन निराकरण प्रक्रिया:
- जिला परियोजना समन्वयक आवेदन का निराकरण 23 फरवरी 2025 तक करेंगे।
- बीआरसीसी द्वारा अभिमत सहित आवेदन अग्रेषित करने की अंतिम तिथि 10 कार्यदिवस है।
अपील की प्रक्रिया:
- मान्यता आवेदन निरस्त होने पर, स्कूल संचालक 30 दिनों के भीतर कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं।
- कलेक्टर अपील आवेदन का निराकरण 30 दिनों में करेंगे।
- द्वितीय अपील आयुक्त या संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र को कलेक्टर द्वारा निर्णय पारित होने के 30 दिनों के भीतर की जा सकेगी।
समय सारिणी का पालन अनिवार्य:
जिला शिक्षा केंद्र ने सभी पंजीकृत सोसायटी और ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा (23 जनवरी 2025) के भीतर अपने आवेदन जमा करें।
महत्व:
समस्त अशासकीय स्कूलों से यह अपील की गई है कि वे आरटीई अधिनियम के तहत दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें और तय समय में मान्यता प्राप्त कर अपने संचालन को वैध बनाएं