नगर पालिका वसूल रही अवैधानिक अतिरिक्त जलकर : नवेंदु मिश्रा
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फाइल कॉपी |
नगर पालिका सिवनी वैसे तो अपने अधिकारों और कार्यशैली के लिए पहले से मशहूर है पर इस बार तो नगर पालिका बहुत अधिक सीमाए पार कर रही है। नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा वर्ष 2019 मे एक प्रस्ताव पारित कर सिवनी शहर के जल कर को 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया गया था परंतु चुनावों एवं अन्य कारणों से इसे लागू नहीं किया गया। इसके पश्चात 2024 तक कोई कर वृद्धि नही की गई परंतु सप्टेंबर 2024 मे अचानक पुनः यह कर बढ़ाकर 2019 के प्रस्ताव के अनुरूप उसी समय से लागू मानते हुए अंतर राशि पिछले 60 माह की 40 रुपये की दर से वसूल रहे थे।
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अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा |
उसी समय अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया एवं अन्य पार्षदों के द्वारा इस अवैध वसूली का विरोध किए जाने पर तत्कालीन सी एम ओ सिवनी के द्वारा ये वसूली रुकवाई गई एवं बाद हुआ जल कर सप्टेंबर 2024 से ही वसूले जाने का निर्णय लिया गया। इस विषय पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों एवं नवेंदु मिश्र के द्वारा कलेक्टर सिवनी से मुलाकात कर इस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था जिसे उनके द्वारा स्वीकार कर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था जिसके पश्चात बढ़ हुआ जलकर सप्टेंबर 2024 के बाद ही वसूल किया जा रहा था।
इसके पश्चात फरवरी 2025 मे फिर नगर पालिका को पिछला बकाया जल कर याद आया और उसने फिर वसूली प्रारंभ कर दी। नगर पालिका एक कानून के हिसाब से चलती है जिसके अंतर्गत उसे भूतकालिक वृद्धि और वसूली के अधिकार प्राप्त नहीं है। इस विषय पर नगरपालिका अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात करने पर उन्होंने बताया की इस विषय पर पुनः परिषद कि बैठक मे विचार किया जाकर इस आदेश के लागू होने की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। जनता से अपील है कि परिषद की आगामी बैठक होने तक अपने जलकर का भुगतान न करे परिषद के फैसले के पश्चात ही भुगतान सुनिश्चित करे। यदि पालिका द्वारा जनता के हितो के विपरीत कोई भी फैसला लिए जाएगा तो इसकी कानूनी एवं जमीनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी।