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कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

सिवनी | 04 फरवरी 2026

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले द्वारा कार्यालय कलेक्टर परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय परिसर में बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस अथवा रैली निकालने पर पूर्ण रोक रहेगी। साथ ही बिना अनुमति के ज्ञापन देने के उद्देश्य से परिसर में प्रवेश भी वर्जित किया गया है।

आदेश के प्रमुख प्रावधान

  • कलेक्टर कार्यालय परिसर में लाठी, डंडा अथवा किसी भी प्रकार का धारदार हथियार लेकर प्रवेश निषिद्ध

  • ज्ञापन देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य

  • अनुमति मिलने की स्थिति में भी समूह के सभी सदस्य परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे

  • केवल एक प्रतिनिधि (समूह प्रमुख) को संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी से संपर्क की अनुमति

कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने विवेकानुसार कार्यालय के भीतर अथवा बाहर ज्ञापन प्राप्त करेंगे।

इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा हिंसा भड़काने वाले, समाज में वैमनस्य फैलाने वाले अथवा किसी व्यक्ति विशेष के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। समस्त ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी के कार्यालय में ही स्वीकार किए जाएंगे।

यह आदेश सर्वसाधारण पर लागू रहेगा, हालांकि कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय सेवकों, पुलिस बल के सदस्यों, मजिस्ट्रेटों एवं शासन के निर्देशानुसार आयोजित बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी दिनांक से आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

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