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बिना ट्रेड लाइसेंस चल रही रैपिडो बाइक टैक्सी पर कार्रवाई नाबालिग से दुष्कर्म मामले के बाद सख्त हुआ प्रशासन, 12 बाइक जब्त ।

इंदौर

इंदौर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

हाल ही में सामने आए नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा पर शिकंजा कस दिया है।

तीन दिन पूर्व रैपिडो के अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद गुरुवार को परिवहन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 रैपिडो बाइक टैक्सियों को जब्त किया। यह कार्रवाई एआरटीओ अर्चना मिश्रा के निर्देशन एवं एआरटीओ राजेश गुप्ता के नेतृत्व में की गई।
कार्रवाई की खास बात यह रही कि परिवहन विभाग की टीम ने रैपिडो मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं बाइक टैक्सी बुक की। जैसे ही चालक तय स्थान पर पहुंचे, मौके पर मौजूद अमले ने बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालन का हवाला देते हुए बाइक जब्त कर ली।
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि आरटीओ कार्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इंदौर में रैपिडो बाइक टैक्सी कंपनी को कोई भी ट्रेड लाइसेंस न तो जारी किया गया है और न ही नवीनीकृत। इसके बावजूद कंपनी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से खुलेआम सेवाएं संचालित कर रही है। इसी आधार पर ऐप को बंद करवाने का अनुरोध किया गया है।
 👉    कंपनी को नोटिस, ऐप बंद करने के निर्देश
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घटना सामने आने के बाद रैपिडो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर तत्काल ऑनलाइन मोबाइल एप्लिकेशन बंद करने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में एकतरफा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  👉  पहले भी उठ चुकी है कार्रवाई की मांग
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एआरटीओ ने बताया कि वर्ष 2021 से 2024 तक कई बार संबंधित कंपनियों के मोबाइल ऐप बंद कराने एवं कानूनी कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया, लेकिन ऐप पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने के कारण कार्रवाई प्रभावी नहीं हो सकी। अब पुलिस के सहयोग से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि इसी सप्ताह इंदौर में एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें रैपिडो बाइक टैक्सी चालक पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कपड़े दिलाने के बहाने नाबालिग को अपने कमरे पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। मामले में दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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