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छात्रों से अवैध वसूली और लापरवाही के आरोप में शिक्षक निलंबित । .. जांच में सही मिली शिकायतें, एसडीएम की अनुशंसा पर जनजातीय कार्य विभाग ने की कार्रवाई।

बैहर / बालाघाट

शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला कम्पाउंडरटोला, विकासखंड बैहर में पदस्थ प्रभारी माध्यमिक शिक्षक (मूल पद प्राथमिक शिक्षक) कुंवरलाल नंदगौली को गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शकुंतला डामोर द्वारा बैहर एसडीएम श्री अर्पित गुप्ता की अनुशंसा पर की गई।

प्राप्त शिकायतों के अनुसार शिक्षक नंदगौली पर विद्यार्थियों से अवैध रूप से रुपए मांगने, नाम काटने की धमकी देने, अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कराने तथा विद्यालय में नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन नहीं करने के आरोप थे। मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर श्री अर्पित गुप्ता द्वारा कराई गई, जिसमें शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गईं।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम श्री गुप्ता ने शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। विभाग ने माना कि उनका आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है और यह गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक कुंवरलाल नंदगौली का मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाबरी, विकासखंड बिरसा निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
सहायक आयुक्त श्रीमती शकुंतला डामोर ने कहा है कि शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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