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बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन की सख्त अपील।

बालाघाट, 7 अप्रैल 2026

आगामी अक्षय तृतीया (20 अप्रैल) के अवसर पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए विवाह से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी लोगों से विशेष अपील की है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह में सहयोग करने वालों पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
    👉     सेवा प्रदाताओं के लिए जरूरी निर्देश
         जिले के सभी—
पंडित, धर्मगुरु, होटल संचालक, केटरर, टेंट हाउस, बैंड-बाजा, ब्यूटी पार्लर, घोड़ी-बग्गी संचालक, मैरिज गार्डन, फोटोग्राफर एवं स्टूडियो संचालकों से कहा गया है कि-                          👇
👉 विवाह से पहले बालक-बालिका की आयु का सत्यापन अनिवार्य रूप से करें
👉 किसी भी तरह की संलिप्तता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी
     👉     ⚖️          कानून क्या कहता है?
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपमाला मंगोदिया ने जानकारी दी कि
18 वर्ष से कम आयु की बालिका
21 वर्ष से कम आयु के बालक
का विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध है।
यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
       👉        📢 आम नागरिकों से अपील
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प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि
👉 बाल विवाह की सूचना तुरंत दें
👉 समाज से इस कुप्रथा को खत्म करने में सक्रिय भूमिका निभाएं
     👉       📞 कहां करें शिकायत?
बाल विवाह की सूचना मिलने पर निम्न माध्यमों से शिकायत की जा सकती है—
            ग्रामीण क्षेत्र में
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ग्राम पंचायत सचिव
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
आशा कार्यकर्ता
प्रधानाध्यापक
नजदीकी थाना
            शहरी क्षेत्र में
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वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक
स्कूल प्रधानाध्यापक
स्वास्थ्य कार्यकर्ता
थाना प्रभारी
           👉      इसके अलावा   👈
बाल कल्याण समिति
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग (कलेक्ट्रेट)
परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
भी शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क किया जा सकता है।
👉 प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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