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आरण्यनी रिसोर्ट का लाइसेंस निलंबित, पेंच स्थित होटलों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

सिवनी। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशानुसार जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग, सिवनी द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में पेंच क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटलों एवं रिसोर्ट्स का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अलग–अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। बाघ विला रिसोर्ट से पनीर, आरण्यनी होटल एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड रिसोर्ट से पनीर एवं इमली, तुली टाइगर कॉरिडोर रिसोर्ट से हल्दी पाउडर एवं मिर्च पाउडर, जबकि इन्फिनिटी रिसोर्ट से मूंग दाल एवं मूंगफली दाना के नमूने लिए गए।

स्वच्छता में गंभीर लापरवाही
निरीक्षण के दौरान कुछ होटलों में खाद्य सामग्री को अस्वस्थ परिस्थितियों में रखने, किचन में साफ–सफाई की कमी और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया। इस पर पेंच इन्फिनिटी रिसोर्ट सहित अन्य होटलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया।
आरण्यनी रिसोर्ट का लाइसेंस निलंबित
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आरण्यनी रिसोर्ट द्वारा जारी सुधार सूचना पत्र का निर्धारित समय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते रिसोर्ट का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छ वातावरण में गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री का निर्माण एवं भंडारण अनिवार्य रूप से करना होगा।
कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच की कार्रवाई आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी।

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