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गोगलाई-भामोड़ी में अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा खनिज, राजस्व, पुलिस और आरटीओ की संयुक्त छापामार कार्रवाई, 78 ट्रॉली रेत जब्त, 11 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई।

बालाघाट

 जिले में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोगलाई और भामोड़ी क्षेत्र में संयुक्त छापामार अभियान चलाया।

खनिज विभाग, राजस्व अमले, पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध रेत भंडारण पकड़ा गया तथा अवैध परिवहन में लगे ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार 26 मई 2026 को तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम गोगलाई एवं भामोड़ी में संयुक्त टीम ने छापा मारकर अवैध रेत भंडारण की जांच की।

कार्रवाई के दौरान ग्राम गोगलाई में दुर्गेश पिता दशरथ लिल्हारे के बाउंड्रीवॉल परिसर के भीतर लगभग 40 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण मिला। वहीं शासकीय भूमि पर करीब 30 ट्रॉली रेत संग्रहित पाई गई। इसके अलावा मंगल मेश्राम पिता होलिया मेश्राम के घर में लगभग 8 ट्रॉली रेत रखी हुई मिली।

  👉     उप संचालक खनिज सुश्री फरहत जहां ने बताया कि जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों द्वारा रेत भंडारण से संबंधित कोई वैध अनुमति, रॉयल्टी पर्ची अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद नियमानुसार पूरी रेत को जप्त कर ग्राम गोगलाई के कोटवार की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया।
👉     कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग की सहायता से अवैध रेत परिवहन में लगे 11 ट्रैक्टरों को भी पकड़ा गया, जिनमें 9 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित शामिल हैं। कई वाहन बिना नंबर प्लेट के संचालित पाए गए। इन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।
इस संयुक्त अभियान में खनिज विभाग, राजस्व विभाग, थाना प्रभारी नवेगांव, पुलिस लाइन बालाघाट का पुलिस बल एवं परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जप्त रेत एवं वाहनों के संबंध में आगे की कार्रवाई म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत की जाएगी।
प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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