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नियम तोड़े तो परमिट निरस्त होगा— परिवहन विभाग की चेतावनी, 7 वाहन चालान

परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा झिरपा-पिपरिया मार्ग पर चलाया गया विशेष जांच अभियान

07 वाहनों से की गई 24000 रूपये की चालानी कार्यवाही
परिवहन आयुक्त ग्वालियर एवं कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के विशेष जांच दल द्वारा आज झिरपा-पिपरिया मार्ग पर बड़ी अनहोनी मेले (गरमकुंड) में संचालित हो रहे छोटे-बड़े यात्री वाहनों, मालवाहनों, निजी वाहनों के दस्तावेज (परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र) ओवरलोडिंग, लायसेंस अन्य दस्तावेजों की जांच की गई।

      अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छिन्दवाड़ा श्री अनुराग शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान मोटरयान अधिनियम के तहत कमियां पाये जाने पर 07 वाहनों से 24000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई तथा आगामी दिनों में भी मेले मार्ग पर चैकिंग कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। साथ ही समस्त प्रकार के वाहन चालकों /संचालकों को समझाईश दी गई कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

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